161 से 165क
166. लोक-सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है
166 क. लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है
166 ख. पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड
167. लोक-सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है
168. लोक-सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है
169. लोक-सेवक जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है
170. लोक-सेवक का प्रतिरूपण
171. कपटपूर्ण आशय से लोक-सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना
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