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पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती, जब तक वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो।
जब एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध हेतु संयुक्त विचारण हो, तब एक अभियुक्त की स्वयं व अन्य को प्रभावित करने वाली साबित संस्वीकृति सभी के विरुद्ध विचारणीय है।
स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं होतीं, परन्तु आगे के उपबन्धों के अधीन विबंध (एस्टॉपल) के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं।
मृत, अनुपलब्ध या साक्ष्य देने में असमर्थ व्यक्ति के सुसंगत तथ्यों के लिखित/मौखिक कथन, मृत्युकालिक कथन सहित निर्दिष्ट दशाओं में स्वयं सुसंगत तथ्य हैं।
साक्षी के मृत होने, न मिलने या असमर्थ होने पर, पूर्व न्यायिक कार्यवाही में दिया गया उसका साक्ष्य, कतिपय शर्तों के अधीन, पश्चातवर्ती कार्यवाही में सुसंगत है।
कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा-पुस्तकों की प्रविष्टियां सुसंगत हैं, परन्तु अकेले वे किसी को दायित्व से भारित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।
किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में की गई लोक पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टि स्वयं सुसंगत तथ्य है।
लोक विक्रय हेतु प्रस्थापित प्रकाशित मानचित्रों या सरकारी प्राधिकार से बने मानचित्रों/रेखांकों में सामान्यतः रूपित विषयों के कथन स्वयं सुसंगत तथ्य हैं।
किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व पर राय बनाने हेतु, केन्द्रीय/राज्य अधिनियम या राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में किया गया कथन सुसंगत तथ्य है।
किसी देश की विधि पर राय बनाने हेतु, उस सरकार के प्राधिकार से प्रकाशित पुस्तक (इलैक्ट्रॉनिक/डिजिटल सहित) में अंतर्विष्ट विधि या न्यायालय-विनिर्णय की रिपोर्ट सुसंगत है।