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दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु को छोड़कर, शेष सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं।
देखे, सुने या अन्य इंद्रिय से बोधित तथ्य, या राय के बारे में मौखिक साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष अनुभवकर्ता साक्षी का ही होना चाहिए, कुछ अपवादों के अधीन।