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यदि किसी व्यक्ति ने साशय अपने कार्य/घोषणा/लोप से दूसरे को किसी बात को सत्य मानने और उस पर कार्य करने दिया हो, तो वह स्वयं या उसका प्रतिनिधि उस बात की सत्यता से इंकार नहीं कर सकता।
स्थावर सम्पत्ति का अभिधारी अभिधृति के दौरान या पश्चात् अपने भूस्वामी के आरम्भिक हक से इंकार नहीं कर सकता; अनुज्ञप्तिधारी भी अनुज्ञापक के कब्जे के हक से इंकार नहीं कर सकता।
विनिमयपत्र का प्रतिगृहीता लेखीवाल के प्राधिकार से, तथा उपनिहिती/अनुज्ञप्तिधारी उपनिधाता/अनुज्ञापक के प्राधिकार से इंकार नहीं कर सकते, कुछ अपवादों सहित।