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साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण अकेले नवीन विचारण या विनिश्चय पलटने का आधार नहीं है, यदि शेष साक्ष्य विनिश्चय हेतु पर्याप्त था या अग्रहीत साक्ष्य से विनिश्चय नहीं बदलता।